हाईवे पर चलने से पहले Fastag के नए नियम जानने जरूरी, कही बाद में करना पड़े पछतावा

वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। हम एक राज्य से दूसरे राज्य की सड़कों पर सफर करते समय टोल टैक्स देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स भुगतान करने के लिए कई टोल प्लाजा बनाए गए हैं। भारत में फास्टैग का उपयोग समय के साथ बढ़ा है, लेकिन अब देश में नए फास्टैग नियम लागू हैं टोल टैक्स की वसूली के लिए सरकार ने फास्टैग नियमों को बदल दिया है। पहला, FASTag खातों, जो तीन से पांच साल पुराने हैं, के लिए आपको अपने KYC विवरणों को अपडेट करना होगा। सभी पांच साल से अधिक पुराने FASTag को बदलना होगा। यदि आपका फास्टैग पांच साल से अधिक पुराना है तो आपको नया टैग मांगना होगा

नए वाहनों को पंजीकृत करना आवश्यक है

फास्टैग नियमों में बदलाव के बाद, उपयोगकर्ताओं को अब अपने वाहन की पूरी जानकारी देनी होगी। यह सब किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि एक FASTag सिर्फ एक कार द्वारा प्रयोग किया जाता है और इसे दूसरे वाहनों से नहीं बाँट दिया जाता है। FASTag के नए नियमों के अनुसार, अब वाहन के पंजीकरण नंबर (VRN), चेसिस नंबर और चालक के मोबाइल नंबर को लिंक करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, नई कार खरीदने वालों को 90 दिनों के भीतर FASTag में पंजीकृत होना होगा।

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